विरासतन लाइसेंस के लिए डीएम जालौन की पहल, यहां करना होगा आवेदन

जालौन (उत्तर प्रदेश)। जनपद में मृतक शस्त्र धारकों के विरासत लाइसेंस बनाने के लिए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने पहल की है। कलक्ट्रेट में प्राथमिकता पर विरासत के आधार पर लोगों के शस्त्र लाइसेंस बनाए जाएंगे। इसके लिए वारिश को जरूरी प्रपत्रों सहित केलक्ट्रेट में आवेदन करना होगा।
बताते चलें कि विरासतन लाइसेंस बनवाने के लिए लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिसको देखते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने समीक्षा के दौरान कहा कि माह के तृतीय शुक्रवार को  कलक्ट्रेट में आवदेकों के विरासत के आधार पर शस्त्र लाइसेंस बनाए जाएं। इसके लिए आवेदक को सभी दस्तावेज के साथ माह के तृतीय शुक्रवार को आवेदन करना होगा।जिलाधिकारी ने कहा कि मृतक शस्त्र धारकों के लिए विरासत लाइसेंस बनाए जायेगे, इसके लिए कलक्ट्रेट में विरासत की विचाराधीन पत्रावलियों का निस्तारण किया जाएगा। विरासत लाइसेंस के लिए आवेदक शस्त्र अनुभाग में दस्तावेज पूर्ण करा सकते हैं, इस पर विरासत का शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाएगा। 

यह रहेंगे जरूरी प्रपत्र------
विरासत के आधार पर शस्त्र अनुज्ञाप आवेदक को लाइसेंसी का मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र व सभी वारिसों के शपथ पत्र व आधार कार्ड, शस्त्र थाना, गन हाउस में जमा करने की रसीद, प्रतिसार निरीक्षक की ओर से जारी किया शस्त्र प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र, मृतक के मूल लाइसेंस के साथ माह के तृतीय शुक्रवार को शस्त्र कार्यालय में आवेदन करना होगा।

इनपुट------
नितिन यागिक
जालौन (उत्तर प्रदेश)

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