महिला की हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 51 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
महिला की हत्या मामले में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 51 हजार रुपये का लगाया जुर्माना
जालौन (उत्तर प्रदेश)। जालौन जिला सत्र न्यायालय ने महिला की हत्या मामले में गुरुवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने उसपर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 27 मार्च 2024 की है, जब आरोपी ने मृतिका उर्मिला खेर को कुल्हाड़ी से वार कर निर्ममता से हत्या कर दी थी।
मामला 27 मार्च 2024 का है। जहां जालौन के आटा थाना क्षेत्र निवासी महिला उर्मिला खेर खेत से अपने घर नहीं पहुंचीं। तो इसके बाद महिला का पति व पुत्र ने उसे ढूंढना शुरू किया। जब वह गाँव के खेतों में महिला की खोजबीन कर रहे थे , तो उन्हें चीखने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाने पर उन्होंने देखा कि गांव का ही जितेंद्र उर्फ़ लंगड़ा उर्मिला पर कुल्हाड़ी से वार कर रहा था। जिसके बाद महिला का पति व पुत्र ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। इसके बाद जितेंद्र जंगल की ओर भाग निकला। वहीं महिला की मौके पर ही मौत हो गई। 27 मार्च 2024 को इस मामले में हत्या और हमले के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। 26 अप्रैल 2024 को मामले में चार्जशीट पेश हुई। 31 जुलाई 2024 आरोप तय हुए और साक्ष्य और 6 गवाह पेश किए गए।
जनपद न्यायाधीश श्री अचल सचदेव की अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर जितेंद्र लोधी को मामले में दोषी ठहराते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 51,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं भरा जाता है, तो उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। मामले की पैरवी जिला शाशकीय अधिवक्ता लखनलाल निरंजन ने की। जिनकी दलीलों व गवाहों को पेश करने के बाद कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया।
इनपुट---
नितिन कुमार
जालौन (उत्तर प्रदेश)
Comments
Post a Comment